हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के दो कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर नाराज़ागी जताते हुए संबंधित आदेश पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने कहा कि क्या आप बिंदी या तिलक लगाने वाली लड़कियों पर प्रतिबंध लगाएंगे? कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वह क्या पहनें, कॉलेज उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहां नकाब या बुर्का पर अगर अगर कोई आपत्ति करता है या उसका दुरुपयोग करता है तो काॅलेज प्रशासन अदालत में आ सकते हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर इन टिप्पणियों के साथ आदेश पारित किया छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश पर दखल से इनकार कर दिया था बेंच ने आदेश में कहा कि लड़कियां कक्षाओं के अंदर बुर्का नहीं पहन सकतीं और परिसर में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति है।